Notices

सूचनाओं का प्रदर्शन (नोटिस बोर्ड)

महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की गतिविधियों से संबंधित सभी जरूरी सूचनाओं महाविद्यालय की सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट https://mlscollege.co.in/index.html पर प्रदर्शित की जाएगी | छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वह सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट https://mlscollege.co.in/index.html पर प्रदर्शित सूचनाओं को नियमित रूप से पढ़ें तथा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करें |

अनुशासन सम्बन्धी नियम
  1. सभी छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर आना अनिवार्य है अन्य कोई ड्रेस पहनना वर्जित है
  2. महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र सदैव अपने साथ रखना अनिवार्य है
  3. महाविद्यालय परिसर में अनावश्यक इधर-उधर घूमना वर्जित है
  4. महाविद्यालय भवन एवं संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं दीवारों और फर्नीचरों को गंदा ना करें परिसर में पान मसाला तंबाकू सिगरेट या किसी मादक पदार्थ का प्रयोग सर्वार्थ निषिद्ध है
  5. किसी कार्य के लिए स्वयं ही संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी से मिले इस हेतु किसी की सिफारिश या दबाव का प्रयोग ना करें
  6. अगर कोई छात्र-छात्रा धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही या अर्थ दंड या दोनों हो सकता है
  7. किसी भी छात्र-छात्रा को दो बार चेतावनी के बाद उसके द्वारा किए गए अशोभनीय क्रियाकलापों का चरित्र प्रमाण पत्र में अंकित कर दिया जाएगा
  8. कक्षा में मोबाइल फोन लेकर बैठना वर्जित है निरीक्षण के दौरान पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही होगी
  9. महाविद्यालय में मारपीट करने महाविद्यालय संपत्ति को क्षति पहुंचाने जैसी घटना में लिप्त पाए जाने पर तत्काल महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा
  10. प्रत्येक छात्र-छात्रा को महाविद्यालय में अपने साथ चयनित विषयों से संबंधित आवश्यक पाठ्य सामग्री को लाना अनिवार्य है
  11. परिचय पत्र न होने पर विद्यार्थी महाविद्यालय से कोई प्रमाण पत्र या सुविधा नहीं पा सकेगा
  12. महाविद्यालय की विवरणिका में दिए गए नियम एवं विधि में किसी प्रकार का परिवर्तन तथा नए नियम एवं विधि लागू करने के समस्त अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है जिसे कानूनी रूप से किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है
  13. किसी विद्यार्थी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार अनुशासनहीनता की प्रकृति एवं क्रूरता के अनुरूप उसे निम्न में से एक या एक से अधिक दंड दिया जा सकता है-
    • चेतावनीख. अर्थदंड
    • वित्तीय एवं अन्य आवश्यकतानुसार सुविधाओं से वंचित किया जाना
    • निलंबन ङ. निष्कासनच. निस्सारण (रेस्टीकेशन)

विशेष:- दंड देने में निर्धारित क्रम की बाध्यता नहीं होगी |